चाय बोर्ड ने उत्पादकों, विक्रेताओं को FSSAI के गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन का निर्देश दिया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Jun, 2022 03:54 PM

tea board instructs growers sellers to strictly adhere to fssai

वाणिज्य मंत्रालय के तहत चाय बोर्ड ने उत्पाद बेचने से पहले खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई के गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी उत्पादकों और विक्रेताओं को निर्देश जारी किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने...

नई दिल्लीः वाणिज्य मंत्रालय के तहत चाय बोर्ड ने उत्पाद बेचने से पहले खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई के गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी उत्पादकों और विक्रेताओं को निर्देश जारी किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि बोर्ड ने चेतावनी दी है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहा है। ब्रोकरों के विचार प्राप्त होने तक और इस मामले में चाय बोर्ड के आगे के निर्देश आने तक कोई भी चाय की खेप गोदाम से बाहर नहीं जानी चाहिए।

यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब हाल के दिनों में चाय की कुछ खेपों को गुणवत्ता के संबंध में मुद्दों का सामना करना पड़ा था। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (एफएआईटीटीए) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चाय के कुछ नमूने एफएसएसएआई चाय परीक्षण मापदंडों पर विफल पाए गए हैं। यह नमूने मुख्य रूप से कुछ कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के संबंध में मुद्दों का सामना करते हैं।

चाय की गुणवत्ता में सुधार के लिए चाय बोर्ड समय-समय पर विभिन्न विनिर्माण इकाइयों या गोदामों का दौरा और निरीक्षण करते हैं। साथ ही चाय की गुणवत्ता की जांच के लिए चाय के नमूने इकट्ठे करते हैं। उप-मानक चाय में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो बोर्ड द्वारा विपणन की अनुमति नहीं है। बोर्ड उल्लंघन की सीमा के आधार पर कानून और नियंत्रण आदेशों के तहत पंजीकरण के निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी करता है।

इसके अलावा, अधिकारी ने कहा कि उन मामलों में एफएसएसएआई मानकों पर एक स्वतंत्र परीक्षण के लिए जहां व्यक्तिगत आधार पर विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा किए गए परीक्षण की रिपोर्ट एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। बोर्ड ने मामले से निपटने के लिए कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं। इसने प्रस्ताव किया है कि ऐसे मामलों में चाय बोर्ड द्वारा खरीददार सदस्यों द्वारा दलाल, विक्रेता और खरीदार की उपस्थिति में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए खारिज किए गए लॉट से एक नया नमूना लिया जाएगा।

नमूना किसी भी राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को टी बोर्ड में कोडित तरीके से भेजा जाएगा। इस दौरान हुए पूरे परीक्षण शुल्क को विक्रेता और खरीदारों को बराबर-बराबर देना होगा। बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों को चाय बोर्ड द्वारा नमूना लेने से पहले सभी संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाएगा और मामले पर आगे का निर्णय लेने के लिए उसी की परीक्षण रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। मौजूदा समय में एफएसएसएआई ने 34 कीटनाशकों के लिए एमआरएल अधिसूचित किया है।

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