कोविड मेडिसिन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, उद्योग मंडल ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

Edited By Yaspal,Updated: 12 Jun, 2021 09:47 PM

the industry body welcomed the decision of the government

उद्योग मंडल पीएचडी सीसीआई ने कोविड19 के इलाज में काम आने वाली कुछ औषधियों, उपकरणों और सामान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मरीजों का राहत मिलेगी। उद्योग मंडल...

बिजनेस डेस्कः उद्योग मंडल पीएचडी सीसीआई ने कोविड19 के इलाज में काम आने वाली कुछ औषधियों, उपकरणों और सामान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कम किए जाने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे मरीजों का राहत मिलेगी। उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा कि दवाओं, उपकरणों और कोविड की जांच किट पर दरें कम करने का फैसला बहुत ‘सोचसमझ कर किया गया है'।

इससे संक्रमित मरीजों को इलाज में बड़ी मदद मिलेगी जिसकी बहुत जरूरत थी। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार कोविड महामारी के दुष्प्रभावों को कम करने और भारत को इससे निजात दिलाने के लिए आगे और भी जरूरी सुधारवादी कदम उठाती रहेगी।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच इस महामारी के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटौती का फैसला किया है। हालांकि, कोविड के टीके पर पांच प्रतिशत की कर की दर ही बनी रहेगी। परिषद के निर्णयों की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे दी।

सरकार ने कहा है कि टीके पर जीएसटी की पांच प्रतिशत जीएसटी बने रहने से विनिर्माताओं को विनिर्माण में लगने वाले मल पर चुकाए गए कर का लाभ का दवा करने की छूट मिलेगी। चूंकि अधिकांश वैक्सीन केंद्र सरकार मुफ्त दे रही है इस लिए आम लोगों पर कर का बोझ नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में परिषद की 44वीं बैठक में कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब तथा ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर और अन्य उपकरणों पर कर की दर को घटाया गया है। परिषद ने एम्बुलेंस पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया है। 

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