Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Jul, 2019 12:45 PM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी एप्स डेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को शिकायतकत्र्ता के खराब हुए मोबाइल की कीमत व वाद व्यय के रूप में 76,000 रुपए एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
लुधियानाः जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी एप्स डेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को शिकायतकत्र्ता के खराब हुए मोबाइल की कीमत व वाद व्यय के रूप में 76,000 रुपए एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
क्या है मामला
शिकायतकत्र्ता इंद्रजीत सिंह निवासी गांव रत्तोंवाला लुधियाना की तरफ से जिला उपभोक्ता फोरम में एक शिकायत दाखिल की गई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2 दिसम्बर 2016 को 70,000 रुपए का आईफोन खरीदा था जिसका बीमा उन्होंने एप्स डेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से करवाया था। इसकी एवज में उन्होंने बीमा कंपनी को 7000 रुपए अदा भी किए थे। शिकायतकत्र्ता ने आरोप लगाया कि 5 फरवरी 2012 को उनका मोबाइल सैट डैमेज हो गया जो गारंटी पीरियड में कवर था। डैमेज हुए मोबाइल सैट का क्लेम लेने के लिए उन्होंने एप्स डेली सॉल्यूशन से सम्पर्क किया जिस पर कंपनी ने उन्हें एक ई-मेल भेजकर 4200 रुपए और डैमेज हुए मोबाइल की पूरी किट भी जमा करवाने के लिए कहा। उनके द्वारा तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कंपनी द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि जल्द ही उनका मोबाइल सैट ठीक करके दे दिया जाएगा। कई चक्कर काटने के बाद आखिरकार 8 मई 2017 को कंपनी ने उन्हें उनका मोबाइल बिना ठीक किए ही वापस दे दिया और बहाना बनाया कि बिल डुप्लीकेट है, इसलिए उनका फोन ठीक नहीं किया जा सका है। शिकायतकत्र्ता ने जिस दुकानदार से उपरोक्त मोबाइल खरीदा था, उससे सम्पर्क किया जिसने दावा किया कि उपरोक्त बिल बिल्कुल असली है। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जी.के. धीर व सदस्य जयोत्सना ठठई ने शिकायतकत्र्ता द्वारा फोरम के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों को देखने के बाद दिए अपने फैसले में एप्स डेली सॉल्यूशन की सेवाओं में कमी देखते हुए उसे 6000 रुपए हर्जाना व केस खर्च तथा खराब हुए फोन की कीमत 70,000 रुपए 1 माह के भीतर शिकायतकत्र्ता को अदा करने का आदेश दिया।