अब से नई ड्रोन पॉलिसी हुई लागू, इन 5 नियमों के तहत ही उड़ा सकेंगे ड्रोन

Edited By Isha,Updated: 02 Dec, 2018 11:04 AM

the new drone policy will be applicable under these 5 rules

1 दिसबर ने नेट बैकिंग, पेन कार्ड को लकेर हुए बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नागर विमानन मंत्रालय देश में ड्रोन का परिचालन करने वालों के पंजीकरण की

बिजनेस डेस्कः 1 दिसबर ने नेट बैकिंग, पेन कार्ड को लकेर हुए बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। नागर विमानन मंत्रालय देश में ड्रोन का परिचालन करने वालों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है यानि अब आप शादी-ब्याह में ड्रोन से फोटोग्राफी करा सकते हैं।
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नए पोर्टल की हुई शुरुआत
इसे लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके जरिए ड्रोन के पंजीकरण के अलावा डीजीसीए से आपरेटर परमिट तथा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त कर ड्रोन उड़ाने की कानूनी अनुमति प्राप्त की जा सकती है।इससे पहले सरकार ने अगस्त में ड्रोन उड़ाने की नीति और नियम जारी किए थे। इसके अनुसार ड्रोन को पांच श्रेणियों में बांटा गया है: नैनो, माइक्रो, स्काल, मीडियम और लार्ज। सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन नैनो को छोड़ बाकी श्रेणियों के ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण के अलावा आपरेटर परमिट और यूएएन भी जरूरी है
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क्या कहना है नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु का
नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्विट कर कहा, हमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल ‘डिजिटल स्काई’ की आज शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। यह प्लेटफार्म अब चालू हो गया है।’’मंत्रालय ने ड्रोन नीति-2.0 की सिफारिश करने के लिए नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के नेतृत्व में एक कार्यबल का गठन किया था। यह कार्यबल अपनी अंतिम रिर्पोट इस वर्ष के अंत तक जारी कर सकता है। इस नीति में ड्रोन की स्वायत्त उड़ानों, ड्रोन के जरिए माल पहुंचाने और द़ृष्टि से दूर तक की उड़ानों के लिए नियम तय किए जा सकते हैं।
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ड्रोन उड़ाने के लिए ये है नियम

  • ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस तभी मिलेगा, जब आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी और वह 10वीं पास होगा। इसके साथ ही अंग्रेजी जानना भी जरूरी रखा गया है।
  • ड्रोन उड़ाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर 'डिजिटल स्काय' नाम से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है।
  • डीजीसीए से इम्पोर्ट क्लीयरेंस के अलावा यूआईएन (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) और यूएओपी (अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट) जारी होगा, वही रिन्यूअल भी करेगा।
  • यूआईएन के लिए 1 हजार और यूएओपी के लिए 25 हजार रुपए फीस लगेगी। हालांकि यूएओपी 5 साल तक वैलिड होगा और बाद में रिन्यूअल के लिए 10 हजार रुपए की फीस देनी होगी। 
  • प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति रक्षा मंत्रालय देगा। क्लीयरेंस गृह मंत्रालय से मिलेगा। ड्रोन उड़ाने के नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान है। डीजीसीए यूआईएन और यूएओपी निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

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