Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Jun, 2017 10:56 AM
जी.एस.टी. लागू होते ही जरूरी दवाओं की कीमत 3 फीसदी तक बढ़ जाएगी।
नई दिल्लीः जी.एस.टी. लागू होते ही जरूरी दवाओं की कीमत 3 फीसदी तक बढ़ जाएगी। जी.एस.टी. में जरूरी दवाओं पर 12 फीसदी टैक्स लगाने की इजाजत मिली है। एन.पी.पी.ए. यानि नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी ने टैक्स बढ़ाने की इजाजत दे दी है। बता दें कि जरूरी दवाओं पर अभी कुल मिलाकर 9 फीसदी टैक्स लगते हैं। दवाओं पर 12 फीसदी जी.एस.टी. तय हुआ है।
ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों को होगा नुकसान
एन.पी.पी.ए. ने कीमत का जो फॉर्मूला तय किया है उसके मुताबिक सीलिंग प्राइज से एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है। अभी सीलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी के साथ ही तय होती है। अभी सीलिंग प्राइस पर वैट भी लगता है। अब बाकी दवा की कीमत प्रति वर्ष 13 फीसदी बढ़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। कंपनियां बाकी दवा की कीमत प्रति वर्ष 10 फीसदी ही बढ़ा पाएंगी। जी.एस.टी. के बाद न सिर्फ रिटेलर्स बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दवाएं बेचने वाली कंपनियों को भी नुकसान होगा।