Edited By ,Updated: 21 Oct, 2016 05:37 PM
उच्चतम न्यायालय से सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक के लिए आज बढ़ा दी।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय से सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक के लिए आज बढ़ा दी। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की खंडपीठ ने सहारा प्रमुख के वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद पैरोल अविध 28 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायालय ने रॉय को पैरोल के लिए इस अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपए और जमा कराने का आदेश भी दिया।
सहारा प्रमुख ने अदालत में जमा कराया 215 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट
इससे पहले सिब्बल ने सहारा प्रमुख की ओर से 215 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट अदालत के समक्ष जमा किया। सिब्बल ने कल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया था और मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित तारीख (24 अक्टूबर) के बजाय आज करने का अनुरोध आग्रह किया था। शीर्ष अदालत ने यह अनुरोध मान लिया था। रॉय गत मई में अपनी मां के निधन के बाद जेल से बाहर आए थे और उसके बाद से उनकी पैरोल अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।