ब्रैस्ट कैंसर की दी गलत रिपोर्ट, अब पथॉलजी लैब देगी 18.5 लाख रुपए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Mar, 2018 05:22 AM

the wrong report given by breast cancer pathology lab will give 18 5 lakh rupees

पथॉलजी लैब की गलत रिपोर्ट को गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए उपभोक्ता फोरम ने मरीज को 18.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला 15 साल पुराना है जहां पथॉलजी लैब की रिपोर्ट में मरीज को ब्रैस्ट कैंसर बताया दिया ...

देहरादून: पथॉलजी लैब की गलत रिपोर्ट को गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए उपभोक्ता फोरम ने मरीज को 18.5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला 15 साल पुराना है जहां पथॉलजी लैब की रिपोर्ट में मरीज को ब्रैस्ट कैंसर बताया दिया गया। 

क्या है मामला
देहरादून के करनपुर की निवासी यशोदा गोयल को डॉ. आहूजा पैथ लैब ने अपनी रिपोर्ट में मई 2003 में इंफिलट्रेटिंग डक्टल कार्सिनोमा (ब्रैस्ट कैंसर का एक रूप) बताया था। इसके बाद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीच्यूट एंड रिसर्च सैंटर (आर.जी.सी.आई.आर.सी.) के डॉक्टरों ने मरीज की सर्जरी कर ब्रैस्ट हटाए। सैम्पल चैक करने के बाद सामने आया कि मरीज को कैंसर नहीं था। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष जस्टिस बी.एस. वर्मा और इसकी सदस्य वीणा शर्मा ने देहरादून स्थित पथॉलजी एंड इमेजिंग सैंटर को ब्रैस्ट कैंसर की गलत रिपोर्ट देने का दोषी पाया है। इसे मैडीकल लापरवाही का गंभीर मामला करार दिया गया। साथ ही यह भी कहा कि मरीज और उनके परिवार को मानसिक प्रताडऩा झेलनी पड़ी। इस वजह से कोर्ट ने डॉ. आलोक आहूजा के पथॉलजी एंड इमेजिंग सैंटर को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा मरीज को देने को कहा। इसके साथ मुकद्दमेबाजी में खर्च हुए 10,000 रुपए भी देने को कहा। इस तरह मुआवजे की कुल राशि 18.5 लाख रुपए हो गई। 

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