ट्रैफिक से होम लोन तकः आज से बदल गए ये 10 नियम, आप पर होगा सीधा असर

Edited By Supreet Kaur,Updated: 01 Sep, 2019 09:52 AM

these 10 rules changed from today

1 सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल गए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा।

बिजनेस डेस्कः 1 सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल गए हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 सितंबर से ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके अलावा केवाईसी नहीं होने पर ई-वॉलेट जैसी सुविधाओं को बंद कर दिया जाएगा। आइए आपको ऐसे ही कुछ नए नियमों के बारे में बताते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

SBI का होम लोन सस्ता होगा
SBI से लोन लेकर घर खरीदना अब और सस्ता हो गया है। SBI ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन पर ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी। RBI ने अगस्त में ही रेपो रेट घटाकर 5.40 फीसदी कर दिया है।
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
आज नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। अब बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना होगा। नए नियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा जो पहले 500 रुपए था।

KYC न होने पर ई-वॉलेट होगा बंद
पेटीएम और फोनपे जैसे मोबाइल ई-वॉलेट की अगर केवाईसी नहीं हुई है तो 1 सितंबर से मोबाइल वॉलेट काम करना बंद कर देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा था जिसके तहत केवाईसी पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था।

बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा निकालने पर देना होगा TDS
एक साल में एक बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि निकालने पर अब 2 फीसदी टीडीएस लगेगा। मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के खाते से निकलता है तो उसे 2 फीसदी टीडीएस देना होगा।
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ट्रेन का ऑनलाइन टिकट महंगा
1 सितंबर से भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू होगा। सर्विस चार्ज के लागू होने से आईआरसीटीसी से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कराना महंगा होगा। ई-टिकट बुक करने पर 20 रुपए से 40 रुपए तक का सर्विस चार्ज लगेगा। स्लीपर ई-टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा जबकि एसी क्लास के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा।

टैक्स चुकाने में छूट
पुराने टैक्स मामलों को निपटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नई स्कीम 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस स्कीम में बकाया टैक्स चुकाया जा सकेगा। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस योजना में टैक्स चुकाने पर कार्रवाई नहीं होगी और ब्याज और जुर्माना से छूट भी मिलेगी। इसके तहत 50 लाख तक के टैक्स पर 70 फीसदी, 50 लाख से ज्यादा के टैक्स पर 50 फीसदी छूट दी जाएगी।
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ITR फाइल करने पर जुर्माना
1 सितंबर से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। जिनकी आय पांच लाख से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपए और जिनकी पांच लाख से कम है उन्हें 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे।

59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन
सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने की सुविधा मिलनी शुरू हो सकती है। कई सरकारी बैंकों की 1 सितंबर से ग्राहकों को नई सुविधा शुरू करने की योजना है. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) ने भी 'psbloansin59minutes' पर यह सुविधा शुरू करने का फैसला लिया है।
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आपदाओं में नुकसान पर मिलेगा वाहन बीमा 
जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान 
1 सितंबर से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनवाना और भी आसान हो जाएगा।  15 दिनों में बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही बैंकों को दिशा निर्देश जारी कर चुकी है।

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