कारोबारी GST लागू होने से पहले करे ये काम, नहीं आएगी कोई परेशानी

Edited By ,Updated: 20 May, 2017 10:36 AM

this work will not come before the business gst is implemented  no hassle

एक जुलाई 2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद फोन पर बात करना महंगा हो जाएगा।

नई दिल्लीः एक जुलाई 2017 से प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू होने के बाद फोन पर बात करना महंगा हो जाएगा। जी.एस.टी. काउंसिल ने सेवाओं के लिए जी.एस.टी. की चार अलग-अलग दरें तय कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कारोबारियों को कई ऐसे काम करने लेने चाहिए, जो जी.एस.टी. लागू होने से पहले करना जरूरी है जिससे कि कारोबारियों को बाद में किसी तरह की दिक्कत न आए।

रजिस्ट्रेशन  नहीं करवाया है, तो अभी भी है मौका
जी.एस.टी.में अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन  नहीं करवाया है, तो आपके पास मौका। एक जून से रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन विंडो खुल रही है। जिस पर आप 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अगर उस समय तक ऐसा नहीं करते हैं, तो  ट्रेडर्स और कारोबारियों को वैट व्यवस्था में बकाया  टैक्स क्रेडिट, इन्पुट क्रेडिट नहीं मिल पाएगा।

ये होंगे रजिस्ट्रेशन न करवाने से नुक्सान
- अगर आपने GST में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करोबारियों और ट्रेडर्स को वैट रिफंड नहीं मिल पाएगा।
 -रिटर्न फाइल करने से पहले आपको जी.एस.टी. पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के टैक्स रिटर्न फाइन नहीं कर पाएंगे।
-अकाउंटिंग और सिस्टम को नए टैक्स रेट के साथ अपग्रेड करा लें। सरकार इसके लिए ऐप और सॉफ्टवेयर भी लाएगी जिसे कारोबारी डाउनलोड कर सकते हैं।
- कंपोजिट स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

एेसे करवाए रजिस्ट्रेशन
ट्रेडर्स और कारोबारियों को www.gst.gov.in पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा। ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आई.डी.) और पासवर्ड भरना होगा। प्रॉविजनल आई.डी. और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा। मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन) नंबर से एनरोल करा सकते हैं। जी.एस.टी.एन नंबर को प्रॉविजनल आई.डी. भी कहते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर, ई.मेल आई.डी. फीड करना होगा। फोन नंबर पर ओ.टी.पी. आएगा उसे आपको फीड करना होगा। अपनी जानकारी और स्कैन्ड फोटो अपलोड करनी होगी। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आई.एस.एस.सी. कोड की जानकारी फीड करनी होगी। ये सभी जानकारी को फीड कर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आई.डी. और मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. पर रजिस्ट्रेशन की जानकारी आ जाएगी।

ए.सी.ई.एस. पर भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन
जी.एस.टी. की वेबसाइट पर एनरोल कराने के बाद आपको यूजर नाम और पासवर्ड को ऑटोमेशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स (ए.सी.ई.एस.)की वेबसाइट https://www.aces.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहां आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आप जी.एस.टी. पर माइग्रेट नहीं करना चाहते तो ए.सी.ई.एस. पोर्टल पर कन्फर्म कर दें और रिटर्न फाइल कर दे। ऐसा करने से आपकी आईडी और पासवर्ड कैंसल हो जाएगा। आप क्रेडिट माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे।

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