कृषि बाजार से जुड़े तीन बड़े सुधारों से किसानों, उपभोक्ताओं को होगा लाभ: विशेषज्ञ

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 May, 2020 02:56 PM

three major reforms related to agricultural market will benefit

कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और विशेषज्ञों ने प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुप्रतीक्षित सुधार हैं और इनसे किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

नई दिल्लीः कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और विशेषज्ञों ने प्रोत्साहन पैकेज की तीसरी किस्त में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुप्रतीक्षित सुधार हैं और इनसे किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। 

कोविड-19 पैकेज के तीसरे चरण में, सरकार ने शुक्रवार को कृषि क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें 1.63 लाख करोड़ रुपए का व्यय तथा कठोर माने जाने वाले आवश्यक वस्तु कानून (ईएसए) में संशोधन कर इसके दायरे से तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को हटाना जैसे उपाय शामिल हैं। साथ ही, कृषि ऊपज के अंतर-राज्य व्यापार बाधाओं को दूर करके और कृषि उत्पादों की ई-ट्रेडिंग (इलेक्ट्रानिक कारोबार) की सुविधा प्रदान कर, एक नए कानून के जरिए किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार चुनने का विकल्प दिया जाएगा, जहां वे अपना उत्पाद बेचना चाहते हैं। 

प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने बताया, ‘‘वित्तमंत्री द्वारा घोषित 11 उपायों में से अंतिम तीन पहले आठ की तुलना में बड़े उपाय हैं। यह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में किया जाना चाहिए था।’’ उन्होंने कहा कि यह एक साहसिक सुधार है और अब यह घोषणा करना दिखाता है कि सरकार इस कोविड-19 संकट को किसानों के लिए एक अवसर में बदलना चाहती है लेकिन इसे इसकी मूल भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) से कृषि वस्तुओं को अलग करना, केवल आपात स्थिति के दौरान स्टॉक सीमा को लागू करना, किसानों को विपणन विकल्प देना और निजी भागीदारी की अनुमति देना जैसे अंतिम के तीन उपाय से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

ईवाई इंडिया के पार्टनर सत्यम शिवम सुंदरम ने कहा कि मंडियों का विनियमन समाप्त करना बहुत ही साहसिक कदम है और इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अजय काकड़ा ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून (ईसीए) में संशोधन का निर्णय, आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता और कम आपूर्ति और असाधारण परिस्थितियों की स्थिति में व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिहाज से एक सही उपाय है। कोविड-19 जैसी स्थिति में, यह आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को नियंत्रित करने में सहायक होगा। 

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