Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Oct, 2020 12:33 PM
सरकार ने मंगलवार को कहा कि शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) योजना के तहत टायर के आयात की अनुमति नहीं होगी। डीएफआईए योजना के तहत निर्यातकों को शून्य शुल्क पर तीन साल के लिए उत्पादों के आयात की अनुमति होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)
नई दिल्लीः सरकार ने मंगलवार को कहा कि शुल्क मुक्त आयात अधिकार (डीएफआईए) योजना के तहत टायर के आयात की अनुमति नहीं होगी। डीएफआईए योजना के तहत निर्यातकों को शून्य शुल्क पर तीन साल के लिए उत्पादों के आयात की अनुमति होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि विदेश व्यापार नीति 2015-20 के एक अध्ययन में उप-पैरा जोड़ा गया है जिसके तहत डीएफआईए योजना के तहत टायर के आयात की अनुमति नहीं होगी।
डीजीएफटी ने इससे पहले, मार्च में मोटर कार, बस, लॉरी और मोटरसाइकिल में उपयोग होने वाले नए ‘न्यूमेटिक टायर' के आयात पर पाबंदियां लगाई थी। वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि आयातक को आयात के लिए डीजीएफटी से लाइसेंस या मंजूरी लेने की जरूरत होगी। सरकार देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी सामानों के आयात बिल में कमी लाने के लिए कदम उठा रही है।