Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Oct, 2017 09:46 AM
सरकार ने जुलाई 2017 के जीएसटीआर-1 रिटर्न की डेडलाइन 10 अक्टूबर से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है।
नई दिल्लीः सरकार ने जुलाई 2017 के जीएसटीआर-1 रिटर्न की डेडलाइन 10 अक्टूबर से आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि वह पहले ही जीएसटीआर-1 फाइल करने के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन दे चुकी है और अब कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जिन कारोबारियों ने जीएसटीआर-1 रिटर्न अभी तक नहीं फाइल की है, वह तुरंत रिटर्न फाइल कर दें। जीएसटीआर-1 कारोबारियों और डीलरों को इन्पुट क्रेडिट मिलने और क्लेम करने का पहला स्टेप है। इसमें सभी कारोबारियों को अपनी परचेज डिटेल देनी है।
एेसे करें GSTR-1 फाइल
-कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in/download/returns पर क्लिक करके जीएसटीआर-1 रिटर्न फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह की जिप फाइल है जिसमें रिटर्न फॉर्मेट से लेकर इन्वॉयस की ऐक्सल शीट भी है। जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी सॉफ्टवेयर टूल है जिसे कारोबारी अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर टूल एक्सल फॉरमेट और जावा स्क्रिप्ट में है। इस एक्सल फॉरमेट पर आप अपने बिल बना सकते हैं। बिल की जानकारी एक्सेल शीट में सेव करके इसे ही जीएसटी के पोर्टल पर रिटर्न के साथ अपलोड कर सकते हैं।सॉफ्टवेयर टूल पर कारोबारी अपनी रिटर्न ऑनलाइन मोबाइल के जरिए भी फाइल कर सकते हैं।
ये जानकारी देना होगा जानकारी
- जीएसटीआर-1 में सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल भरनी है।
- पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर
- जीएसटीआर-1 सभी कारोबारियों को अपने डीलर को इन्पुट क्रेडिट पास करने पहला स्टेप है।
- जीएसटीआर-1 सभी रजिस्टर्ड कारोबारियों को भरना है।
- जीएसटीआर-1 वैसे ज्यादातर सभी कारोबारियों को भरना है। लेकिन ये रिटर्न ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर, कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड डीलर्स, नॉन रेजिडंट डीलर्स और टैक्स डिडक्टर्स को जीएसटीआर-1 फाइल नहीं करना है।