अदालत ने निसान के पूर्व मुखिया घोसन की जमानत अर्जी खारिज की

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Jan, 2019 07:08 PM

tokyo court denies ex nissan chief ghosn s bail request

तोक्यो की एक अदालत ने मंगलवार को निसान के पूर्व प्रमुख कार्लोस घोसन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने घोसान पर नए आरोप लगने के बाद यह फैसला किया। इसी के साथ उनके सलाखों

तोक्योः तोक्यो की एक अदालत ने मंगलवार को निसान के पूर्व प्रमुख कार्लोस घोसन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने घोसान पर नए आरोप लगने के बाद यह फैसला किया। इसी के साथ उनके सलाखों से बाहर आने की संभावना भी धूमिल हो गई है। इस फैसले के बाद घोसन को सुनवाई तक हिरासत में रहना पड़ सकता है।

तोक्यो की जिला अदालत ने एक बयान में कहा कि 'घोसन के वकीलों की ओर से दी गई जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया गया है।' अभियोजन पक्ष के वकीलों ने शुक्रवार को घोसन पर वित्तीय अनियमितता के दो नए आरोप लगाए थे। हालांकि, घोसन ने इन आरोपों को खारिज किया है। अदालत में पेश हुए घोसन ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि 'उन्हें गलत तरीके से आरोपी ठहराया गया है और अनुचित तरीके से हिरासत में लिया गया है।'

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