इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की कल आखिरी तारीख, देरी की तो भुगतना होगा जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Aug, 2019 01:44 PM

tomorrow s last date to file income tax return delay will pay penalty

इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR या आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन कल यानी 31 अगस्‍त को खत्‍म होने वाली है। इस दिन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है।

नई दिल्लीः इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR या आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन कल यानी 31 अगस्‍त को खत्‍म होने वाली है। इस दिन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लग सकता है।

इस संबंध में इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को लगातार SMS भी भेजे जा रहे हैं। इस SMS में बताया जा रहा है कि उनको आखिरी तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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आखिरी तारीख चूके तो इतना देना होगा जुर्माना
हालांकि 5,000 रुपए का जुर्माना सिर्फ उन्हीं टैक्‍सपेयर्स को भरना पड़ेगा जिनकी टैक्‍स योग्य आय वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपए से अधिक रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी. के. मिश्रा ने बताया कि जिनकी टैक्‍स योग्य इनकम वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पांच लाख रुपए से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

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मिश्रा के मुताबिक 5 लाख रुपए से अधिक कमाई वाले टैक्‍सपेयर्स को एक सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपए और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।

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वहीं जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है उनको 31 अगस्त 2019 के बाद 31 मार्च 2020 तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने पर सिर्फ 1,000 रुपए ही जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर मत कीजिए।

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