नए टैरिफ आर्डर का पालन नहीं करने के लिए ट्राई ने एयरटेल लगाई फटकार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Apr, 2019 11:46 AM

trai reprimand airtel imposed for not complying with the new tariff order

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल टीवी सर्विसेज से जुड़े नए रेग्युलेटरी ढांचे का पालन नहीं करने के लिए भारती टेलिमीडिया को फटकार लगाई है। डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सर्विस मुहैया कराने वाली एयरटेल डिजिटल टीवी को यही...

मुंबईः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ब्रॉडकास्टिंग और केबल टीवी सर्विसेज से जुड़े नए रेग्युलेटरी ढांचे का पालन नहीं करने के लिए भारती टेलिमीडिया को फटकार लगाई है। डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सर्विस मुहैया कराने वाली एयरटेल डिजिटल टीवी को यही कंपनी चलाती है। मंगलवार को भेजे गए निर्देश में ट्राई के ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विसेज अडवाइजर अरविंद कुमार ने कंपनी को सब्सक्राइबर्स की ओर से आई सभी शिकायतों का समाधान करने और नए नियामकीय ढांचे का पालन करने को कहा है। ट्राई ने कंपनी को पांच दिनों के अंदर नए रेग्युलेटरी ढांचे को पालन करने को कहा है। 

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ये हैं शिकायतें 
ट्राई ने कहा कि सब्सक्राइबर्स की ओर से आई शिकायतों, एयरटेल डिजिटल टीवी की वेबसाइट और ट्राई के अधिकारियों की ओर से कन्ज्यूमर परिसर की जांच के बाद रेग्युलेटर ने पाया कि डीटीएच ऑपरेटर अपने सब्सक्राइबर्स को जबरन फ्री-टू-एयर चैनलों का बुके ऑफर कर रहा है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। ट्राई ने कहा कि कन्ज्यूमर की सहमति के बिना ऑफर किए जा रहे इस बुके में कोई अतिरिक्त नेटवर्क कपैसिटी फी (एनसीएफ) नहीं है। यह सब्सक्राइबर्स के चुने गए चैनलों के अलावा अतिरिक्त चैनल हैं। साथ ही ज्यादातर बार कन्ज्यूमर अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। 

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जल्दी सुधार करने का आदेश 
ट्राई के एक सीनियर अधिकारी ने ईटी को बताया कि रेग्युलेटर लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और सब्सक्राइबर्स की शिकायतों को उनसे संबंधित केबल और डीटीएच कंपनियों के सामने उठा रहा है। उन्होंने बताया, 'हम सभी शिकायतों की जांच कर रहे है और ऑपरेटर्स को उस पर तत्काल कदम उठाने के लिए कह रहे हैं। कुछ मामलों में ऑपरेटर विकल्प नहीं दे रहे है या अपना खुद का चैनल पैकेज लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं कई मामलों में कन्ज्यूमर को अपनी लिस्ट बदलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ज्यादातर मामलों में कन्ज्यूमर इन कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।' 

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