251 रुपए में स्मार्टफोन देने के मामले में एक और खुलासा, 2 अरेस्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Dec, 2017 03:53 PM

two arrested in ringing bells company case

251 रुपए में स्मार्टफोन देने का वादा करके चर्चा में आए ‘रिंगिंग बेल्स’ कंपनी के मालिक मोहित गोयल की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कंपनी के मालिक का आरोप है कि इन लोगों ने मोबाइल फोन आपूर्ति के लिए सवा तीन करोड़ रुपए लिए तथा...

नई दिल्लीः 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का वादा करके चर्चा में आए ‘रिंगिंग बेल्स’ कंपनी के मालिक मोहित गोयल की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। कंपनी के मालिक का आरोप है कि इन लोगों ने मोबाइल फोन आपूर्ति के लिए सवा तीन करोड़ रुपए लिए तथा धोखाधड़ी करके सारे पैसे हड़प लिए। दोनों आरोपियों की पहचान विकास शर्मा और जितेंद्र उर्फ जीतू के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

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कंपनी के मालिक ने कराया मुकदमा दर्ज 
रिंगिंग बेल्स के मालिक मोहित गोयल ने 23 नवंबर को थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि 2015 में वाई टेक्नॉलजी के डायरेक्टर विकास शर्मा और गाजियाबाद स्थित वैशाली के जितेंद्र उर्फ जीतू ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की। दोनों ने उन्हें ऑफर दिया कि वे देश में लोगों को सस्ते स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के रिंगिंग बेल्स कंपनी के विजन को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।

कंपनी के साथ 3.5 करोड़ की धोखाधड़ी
गोयल का आरोप है कि 3.5 करोड़ लेने के बाद दोनों ने उन्हें थोड़ा सा माल डिलिवर कर दिया, जो इस्तेमाल करने पर खराब निकला। जब गोयल ने दोनों आरोपियों से अच्छा माल देने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, साथ ही पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया। आरोप है कि पैसे का तकादा करने पर आरोपियों की ओर से उन्हें धमकाया भी गया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो बड़ी मुश्किल से 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया, वह भी बाद में बाउंस हो गया।
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जानें क्या था कंपनी का ऑफर
बता दें कि रिंगिंग बेल्स कंपनी ने वर्ष 2015 में केवल 251 रुपए में देश में सबसे सस्ते स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इस घोषणा का इतना व्यापक असर हुआ कि करीब साढ़े सात करोड़ लोगों ने कंपनी की वेबसाइट पर अपनी बुकिंग करा दी, जिसके चलते साइट भी क्रैश हो गई। बाद में इस मामले में कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। मोहित गोयल व अन्य निदेशक इस मामले में जेल गए थे। अगस्त में ही मोहित गोयल को जमानत मिली है। जमानत पर छूटने के बाद अब मोहित गोयल ने यह मुकदमा दर्ज कराया है।

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