वीडियोकान लोन मामलाः 2 साल पहले RBI को नहीं दिखा था कोई ‘लेन-देन’ का मामला

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Apr, 2018 04:30 PM

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भारतीय रिजर्व बैंक ने वीडियोकॉन समूह को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से प्राप्त ऋण को लेकर उठाए गए औचित्य के प्रश्नों की विस्तार से जांच की थी पर उस समय उसे परस्पर लेन देन या लाभ पहुंचाने का कोई मामला नहीं दिखा था।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने वीडियोकॉन समूह को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से प्राप्त ऋण को लेकर उठाए गए औचित्य के प्रश्नों की विस्तार से जांच की थी पर उस समय उसे परस्पर लेन देन या लाभ पहुंचाने का कोई मामला नहीं दिखा था। आर.बी.आई. के दस्तावेजों के अनुसार उसने यह जांच 2016 के मध्य में की थी। उसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने पास आई कुछ शिकायतें अग्रसारित की थीं। इनमें आरोप लगाया गया था कि वीडियोकान समूह ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को बड़ा कर्ज दे रखा है और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की मुख्य कार्यपालक चंदा कोचर के पति दीपक कोचर वीडियोकान के साथ मिल कर चांदी काट रहे हैं।

दस्तावेजों और मामले को सीधे जानने वाले सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस मामले में जुलाई 2016 के मध्य में अपनी पहली टिप्पणी में कहा था कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने कुछ बैंकों के एक समूह के साथ मिलकर एक ऋण समेकन योजना के तहत वीडियोकान समूह को 1,730 करोड़ रुपए का ऋण दिया था। रिजर्व बैंक ने इसी में आगे यह भी कहा कि उसे इस मामले में हितों के द्वंद्व या टकराव का कोई मामला नहीं दिखा। पर रिजर्व बैंक ने यह टिप्पणी जरूर की थी कि दीपक कोचर की कंपनी न्यूपावर को मिले धन के कुछ स्रोतों को लेकर वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है।

रिजर्व बैंक ने कहा था कि न्यूपावर के सादौं की वैधता की पुष्टि के लिए उसे मिले धन के स्रोतों की जानकारी जरूरी है और यह काम जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं। बाद में उसी साल दिसंबर में आर.बी.आई. ने वीडियोकान को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से 2007-12 के दौर मिले ऋण के बदले लेनदेन के आरोपों पर विस्तार से टिप्पणी में कहा था कि यह बैंक वीडियोकान समूह के नाम 20,195 करोड़ रुपए के ऋण के एक समेकन कार्यक्रम में शामिल था और उसमें इस बैंक का हिस्सा 1,750 करोड़ रुपए का था। इस कार्यक्रम में कई बैंक शामिल थे और बैंकों के इस समूह का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक कर रहा था। 

रिजर्व बैंक ने कहा था कि चूंकि इस ऋण समेकन कार्यक्रम में अन्य बैंकों की तरह ही आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भी हिस्सा ले रहा था इसलिए ‘लेन देन’ के आरोप की पुष्टि नहीं की जा सकती। रिजर्व बैंक ने कहा था कि न्यूपावर रीन्यूएबल्स लि. के स्वामित्व के हस्तांतरण का विषय इस बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर का था। यह कंपनी दीपक कोचर ने वीडियोकान के प्रवर्तक धूत परिवार के साथ मिल कर दिसंबर 2008 में बनाई थी। रिजर्व बैंक ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ऐसे हस्तांतरण की जांच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) या कंपनी मामलों का मंत्रालय करा सकता है। न्यूपावर को मारीशस के रास्ते मिली पूंजी के मामले में रिजर्व बैंक ने कहा कि यह पूंजी निवेश के स्वत: स्वीकृत नियमों के तहत आई थी और इसमें किसी उल्लंघन की रिपोर्ट नहीं है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि संबंद्ध पक्षों के बारे सूचना देने में किसी प्रकार की चूक या विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून के उल्लंघन के किसी मुद्दे की जांच कराने का निर्णय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा प्रभाग करा सकता है। पर रिजर्व बैंक ने मारीशस की कंपनी फस्र्ट लैंड होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व पर सवाल जरूर उठाया था। इसी कंपनी ने दीपक कोचर की न्यूपावर में 325 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उसने यह भी कहा था कि सुपर एनर्जी कंपनी से न्यूपावर को पूरी तरह शेयरों में परिवर्तनीय ऋण पत्र के जरिए मिले 64 करोड़ रुपए के कर्ज में भी कोई स्पष्टता नहीं थी। उस समय सुपर एनर्जी की 99.99 प्रतिशत हिस्सेदारी वीडियोकान समूह के प्रमुख वेणुगोपाल धूत के नाम थी।

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