सिटी स्कैन करने में देरी पर महिला की मौत, अस्पताल देगा हर्जाना

Edited By Pardeep,Updated: 06 Apr, 2018 04:31 AM

ue to delay in city scanning the death of a woman hospital will be damaged

विशेषज्ञ डाक्टर की अनुपस्थिति में आई.वी.वाई. अस्पताल द्वारा बरती गई सी.टी. स्कैन करने में देरी के चलते मरीज की मौत हो गई। दिव्यांग पति के सब्जी के कार्य में सहायक बनने वाली पत्नी का सहारा छिन जाने पर कुछ ही महीनों बाद उसके पति की मौत हो गई तथा...

नवांशहर: विशेषज्ञ डाक्टर की अनुपस्थिति में आई.वी.वाई. अस्पताल द्वारा बरती गई सी.टी. स्कैन करने में देरी के चलते मरीज की मौत हो गई। दिव्यांग पति के सब्जी के कार्य में सहायक बनने वाली पत्नी का सहारा छिन जाने पर कुछ ही महीनों बाद उसके पति की मौत हो गई तथा अविवाहित बच्चों से माता-पिता का आश्रय छिन जाने पर उपभोक्ता फोरम में लगाई गुहार में फोरम ने निजी अस्पताल को 10 लाख रुपए हर्जाना तथा 5 लाख रुपए अदालती खर्च देने के आदेश दिए। 

क्या है मामला
मृतका की पुत्री बलजीत कौर तथा पुत्र मनजीत सिंह ने बताया कि 5 अक्तूबर 2014 को उनकी माता गुरमीत कौर पत्नी सोमनाथ सुबह करीब पौने 6 बजे बेसुध हो गई थी। जिस कारण उन्हें सरकारी अस्पताल में लाया गया परन्तु उपस्थित डाक्टर ने जरूरी उपकरणों की कमी के चलते उन्हें निजी अस्पताल से सिटी स्कैन करवाने को कहा। निजी अस्पताल से मरीज को लेने के लिए आई एम्बुलैंस के चालक ने बिना एम्बुलैंस का किराया तथा ऑक्सीजन का बिल चुकाए अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। 

किसी तरह पैसे का प्रबंध करके वे अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि संबंधित डाक्टर रविवार होने के चलते छुट्टी पर है जिसके चलते करीब 1 घंटे तक मरीज की सिटी स्कैन नहीं हो पाया। विशेषज्ञ डाक्टर की अनुपस्थिति में स्टाफ ने सिटी स्कैन किया, जिससे सिटी स्कैन में कथित तौर पर लापरवाही हुई। जब मरीज को सरकारी अस्तपाल में पुन: लाया गया तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने फोरम से 15 लाख रुपए हर्जाना तथा 10 लाख रुपए अदालती खर्च देने की मांग की। 

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान एस.ए.पी.एस. तथा ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला शिकायतकत्र्ता के पक्ष में करते हुए आई.वी.वाई. अस्पताल को पीड़ितों की अपूर्णनीय क्षति की भरपाई के लिए 1 महीने के भीतर 10 लाख रुपए हर्जाना तथा 5 लाख रुपए अदालती खर्च देने के आदेश जारी किए। 

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