आधार बेस्ड eKYC पर कैसे लगाएंगे रोक, UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों से मांगा प्लान

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Oct, 2018 11:57 AM

uidai asks telcos to submit plan to discontinue aadhaar based ekyc

आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) टेलिकॉम कंपनियों द्वारा eKYC के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों में लग गया है। इसमें दूरसंचार कंपनियों से पूछा गया है...

नई दिल्लीः आधार कार्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) टेलिकॉम कंपनियों द्वारा eKYC के लिए इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिशों में लग गया है। इसमें दूरसंचार कंपनियों से पूछा गया है कि अब मोबाइल सिमकार्ड के सत्यापन के लिए आधार कार्ड नंबर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। 

PunjabKesari15 अक्टूबर तक जमा करना होगा एक्शन प्लान
इस पर जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिन का समय दिया गया है। UIDAI की तरफ से टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है, उसमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया के साथ कुछ अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। 

सर्कुलर में लिखा है, "सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार पर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कोई एक्शन लें।" अब कंपनियों को 15 अक्टूबर 2018 तक जवाब दाखिल करना है।

PunjabKesariमोबाइल कनेक्शन के लिए आधार के यूज पर लग चुकी है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह आधार एक्ट के सेक्शन 57 को रद्द कर दिया था, जो प्राइवेट कंपनियों को 12 डिजिट का बायोमीट्रिक आईडी-बेस्ड eKYC इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। इसके बाद टेलिकॉम ऑपरेटर्स जैसी प्राइवेट कंपनियां तेज और सस्ते आधार eKYC रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।

PunjabKesariक्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला 
सुप्रीम कोर्ट ने आधार मामले पर ऐतिहासिक फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल एडमिशन, नीट, सीबीएसई, यूजीसी आदि में आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं आईटी रिटर्न दाखिल करने और सरकारी स्कीमों के तहत सब्सिडी लेने के लिए आधार की जरूरत होगी। 

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