Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Mar, 2018 11:14 AM
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड के लेकर बैंकों को अहम निर्देश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार खाता खोलते समय बैंक ग्राहक को आधार-आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रदान करे। वाणिज्यिक बैंकों को एक पत्र में यूआईडीएआई के मुख्य...
नई दिल्लीः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड के लेकर बैंकों को अहम निर्देश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार खाता खोलते समय बैंक ग्राहक को आधार-आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्रदान करे। वाणिज्यिक बैंकों को एक पत्र में यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने खाते खोलते समय आधार का दुरुपयोग का उदाहरण दिया है।
यह निर्देश उन बैंकों को बड़ा झटका देगा जो खाता खोलने के लिए आधार-आधारित वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पर भारी निर्भर रहते हैं (जहां ग्राहकों को बैंक शाखाओं में नहीं जाना पड़ता)। पत्र में कहा गया है कि बैंक अपनी शाखाओं में ई-केवाईसी सुविधा (फिंगरप्रिंट, आईरिस, ओटीपी) उपलब्ध करा सकते हैं ताकि ई-केवाईसी ग्राहकों के सामने हो। पत्र में आगे कहा गया है कि बैंक अपने ग्राहकों से आधार संख्या एकत्र करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि आधार संख्या का सही तरीके से पुष्टीकरण नहीं किया गया और कई गलत मानदंडों का प्रयोग किया गया।
पत्र में एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा गया कि , "आधार की चोरी हुई प्रति का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने और क्रेडिट, डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए किया गया।" आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से खोले गए खातों के लिए कई सीमाएं हैं, जैसे जमा राशि 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके तहत बायोमेट्रिक जानकारी भी एक साल के भीतर ही जमा करानी होगी।