Edited By Pardeep,Updated: 27 Sep, 2018 11:31 PM
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी की दो कंपनियों के कर्ज भुगतान में चूक को लेकर उसे हांगकांग की एक अदालत में घसीटा है। मीडिया खबरों में इसका खुलासा किया गया है। एक खबर के अनुसार, बैंक ने हांगकांग के उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर याचिका में दावा...
बीजिंग: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी की दो कंपनियों के कर्ज भुगतान में चूक को लेकर उसे हांगकांग की एक अदालत में घसीटा है। मीडिया खबरों में इसका खुलासा किया गया है।
एक खबर के अनुसार, बैंक ने हांगकांग के उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर याचिका में दावा किया है कि भारत में वांछित भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी ने 21 अक्टूबर 2011 को फायरस्टोन ट्रेडिंग प्राइवेट और 15 नवंबर 2011 को फायरस्टार डायमंड को दो ऋण की गारंटी दी थी। खबर के अनुसार, बैंक ने दोनों कंपनियों के पुनर्भुगतान में चूक के बाद नीरव मोदी से 54.9 लाख डॉलर से अधिक की राशि तथा ब्याज की मांग की है।