यूनिटेक के प्रमोटरों को नहीं मिली जमानत, 750 करोड़ कोर्ट में जमा कराने का आदेश

Edited By Isha,Updated: 24 Jan, 2019 04:40 PM

unitech promoters do not get bail order to deposit in 750 crores court

सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को होम बायर्स के पैसों की हेराफेरी करने के एक मामले में जमानत देने से मना कर दिया। उसने कहा कि दोनों ने 30 अक्टूबर 2017 को दिए गए आदेश को नहीं माना है

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को होम बायर्स के पैसों की हेराफेरी करने के एक मामले में जमानत देने से मना कर दिया। उसने कहा कि दोनों ने 30 अक्टूबर 2017 को दिए गए आदेश को नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट रजिस्ट्री के पास 750 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।  पिछले डेढ़ साल से दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने कहा था कि वे करीब 400 करोड़ रुपये जमा करा चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।

अदालत ने 30 अक्टूबर 2017 को कहा था कि यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को तभी जमानत मिलेगी, जब रियल एस्टेट कंपनी 750 करोड़ रुपये जमा कराएगी।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने जेल प्रशासन से कहा कि वह चंद्रा की कंपनी अधिकारियों और वकीलों से मीटिंग में मदद करे ताकि वह होम बायर्स का पैसा लौटाने और अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने के लिए पैसों का इंतजाम कर सकें। नॉर्मल विजिटिंग आवर्स में ये मुलाकातें हो सकती हैं। बेंच ने कहा कि चंद्रा के वकील भी वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। 

बेंच ने कहा, ‘जेल प्रशासन ऐसी जगह दे, जहां ये लोग डील के लिए मोलभाव कर सकें।’ अदालत ने कहा कि जेल प्रशासन चंद्रा को विजिटिंग आवर्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दे ताकि वह कंपनी की प्रॉपर्टी के संभावित खरीदारों से बात कर सकें। अदालत ने कहा कि वे सिर्फ वैसी संपत्ति को बेचने के लिए बात कर सकते हैं, जो गिरवी नहीं रखी गई हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर चंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही पेंडिंग है तो वह अंतिम फैसला आने तक जारी रहेगी। उन फैसलों के लिए उन पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। अदालत को यह भी बताया गया कि होम बायर्स को लौटाए जाने वाली कुल रकम 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जबकि कुछ होम बायर्स अपने फ्लैट चाहते हैं। 

 

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