उत्तर प्रदेश रेरा ने 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 20 Mar, 2021 03:50 PM

uttar pradesh rera fined 1 24 crore rupees on 11 companies

उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने आदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह

नोएडाः उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने आदेशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 11 कंपनियों पर 1.24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार की अध्यक्षता 59वीं बैठक में यह निर्णय किया गया। बयान के अनुसार जुर्माना रेरा कानून की धारा 63 के तहत लगाया गया है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब प्रवर्तक या डेवलपर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहते हैं। 

रेरा ने कहा, ‘‘प्राधिकरण इन प्रवर्तकों को उसके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश देता है। ऐसा नहीं करने पर भूमि राजस्व बकाया के रूप में जुर्माने की वसूली की जाएगी।'' एक अलग बयान, उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसने अंसल एपीआई पॉकेट 4, क्षेक्टर O सुशांत गोल्फ सिटी परियोजना का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय किया है। 

परियोजना के तहत इकाइयों की बिक्री में अनियमितताएं, धोखाधड़ी वाली व्यापार गतिविधियां, कोष की हेराफेरी और पिछले नौ साल से परियोजना पर कोई काम नहीं होने समेत अन्य कारणों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। 

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