कबाड़ में बेचनी है गाड़ी तो देना पड़ेगा GST

Edited By Supreet Kaur,Updated: 07 May, 2018 02:25 PM

want to sell car in scrap then give the gst

अगर आप अपनी गाड़ी कबाड़ में बेचने की सोच रहे हैं तो उस पर जीएसटी देने के लिए भी तैयार रहिए। महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कबाड़ में बेचने पर उस पर जीएसटी...

नई दिल्लीः अगर आप अपनी गाड़ी कबाड़ में बेचने की सोच रहे हैं तो उस पर जीएसटी देने के लिए भी तैयार रहिए। महाराष्ट्र अथॉरिटी ऑफ अडवांस रूलिंग ने फैसला सुनाया है कि बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कबाड़ में बेचने पर उस पर जीएसटी लगेगा।

बता दें कि पुरानी गाड़ी की बिक्री पर 12 से 18 फीसदी तक जीएसटी है। लेकिन ऐसा उन पुरानी गाड़ियों के लिए है, जो आगे इस्तेमाल के लिए बेची जाती हैं। जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि सुनवाई में अथॉरिटी ने माना कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल कैश ढोने में किया जा रहा था और कबाड़ में बेचने के बाद मिले पैसे को दोबारा बिजनेस में ही लगाया जाएगा। इस तरह यह रकम बिजनस को आगे बढ़ाने वाली सप्लाई में शामिल मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। यह फैसला किसी भी तरह के बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर लागू होगा।

अथॉरिटी का फैसला ऐसे समय आया है, जब केंद्र सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में बेचकर नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट देने की बात कर रही है। ऐसे में कबाड़ में गाड़ी बेचने पर जीएसटी लगने से नई गाड़ी की खरीद पर मिली छूट का फायदा कम हो सकता है और स्कीम का आकर्षण घट सकता है। 

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