Edited By Supreet Kaur,Updated: 08 May, 2018 09:44 AM
संतपुरा के रिटायर्ड असिस्टैंट एजुकेशन अफसर राजीव शर्मा द्वारा दायर याचिका पर कंज्यूमर फोरम ने करीब 4 साल बाद फैसला सुनाया। फोरम ने फोटोग्राफर को शादी की एलबम व वीडियो ठीक नहीं बनाने पर 30,000 रुपए 45 दिन में देने के आदेश दिए हैं।
यमुनानगरः संतपुरा के रिटायर्ड असिस्टैंट एजुकेशन अफसर राजीव शर्मा द्वारा दायर याचिका पर कंज्यूमर फोरम ने करीब 4 साल बाद फैसला सुनाया। फोरम ने फोटोग्राफर को शादी की एलबम व वीडियो ठीक नहीं बनाने पर 30,000 रुपए 45 दिन में देने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला
राजीव शर्मा ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए एलबम व वीडियो बनवाने के लिए सूरज डिजीटल स्टूडियो के संचालक राकेश बजाज से 1 लाख 15 हजार रुपए में डील की थी। उन्होंने अलग-अलग तिथि में 90,000 रुपए एडवांस दिए थे। डील के मुताबिक 14 जनवरी 2014 को रिंग सैरेमनी, लेडीज संगीत, प्री-वैडिंग व 28 जनवरी, 2014 को बेटी की शादी की फोटो और वीडियो लेनी थी। करार के मुताबिक फुल एच.डी. वीडियो सी.डी. और बेहतर क्वालिटी की एलबम उपलब्ध करवानी थी।
शर्मा के मुताबिक उन्हें एलबम और अन्य चीजों की डिलीवरी दिसम्बर-2014 में मिली यानी 11 महीने बाद। ये भी तब जब उन्होंने अक्तूबर-2014 में डिलीवरी के लिए लीगल नोटिस दिया था। उन्होंने बताया कि डिलीवरी के दौरान न तो उन्हें फुल एच.डी. वीडियो मिली। वीडियो में शोर था और फोटो क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। करार के मुताबिक ट्रेंड फोटोग्राफर भी नहीं भेजा गया। उधर, स्टूडियो संचालक राकेश बजाज का कहना है कि उनके स्तर पर कोई लापरवाही नहीं बरती गई। डिलीवरी लेने के बावजूद उन्हें तो अभी पेमैंट भी नहीं मिली। वे इसके खिलाफ अपील करेंगे।
यह कहा फोरम ने
जिला कंज्यूमर फोरम ने गत 27 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि स्टूडियो संचालक आदेशों की तिथि के बाद 45 दिन में उपभोक्ता को 30,000 रुपए दे।। शर्मा का कहना है कि उनका नुक्सान अधिक हुआ है और मुआवजा कम मिला है। ऐसे में वे इसकी अपील पंचकूला करेंगे।