Edited By Pardeep,Updated: 14 Aug, 2020 11:55 PM
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक (पीएमसी) की नकदी हालत ठीक नहीं होने के चलते के खाताधारकों की एक लाख रुपए की निकासी सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। रिजर्व बैंक
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक (पीएमसी) की नकदी हालत ठीक नहीं होने के चलते के खाताधारकों की एक लाख रुपए की निकासी सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक में घोटाला सामने के बाद खाताधारकों के निकासी की सीमा तय कर दी थी। वर्तमान में यह एक लाख रुपए है।
केंद्रीय बैंक ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ को बताया कि 26 मार्च 2020 तक बैंक के ऊपर करीब 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी थी। जबकि बैंक के पास वर्तमान में करीब 2,955.73 करोड़ रुपए नकदी उपलब्ध है। ऐसे में बैंक के पास पूरा भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है।