काम की खबरः इन चीजों पर नहीं लगता GST, यहां देखें पूरी लिस्ट

Edited By Isha,Updated: 10 Jan, 2019 04:20 PM

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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक हो गई है जिसमें छोटी कारोबारियों को सरकार ने राहत दे दी है। जीएसटी में फिलहाल 4 टैक्स स्लैब हैं. 5% जीएसटी रेट स्लैब, 12% जीएसटी रेट स्लैब, 18% जीएसटी रेट स्लैब और 28% जीएसटी

बिजनेस डेस्कः गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक हो गई है जिसमें छोटी कारोबारियों को सरकार ने राहत दे दी है। जीएसटी में फिलहाल 4 टैक्स स्लैब हैं. 5% जीएसटी रेट स्लैब, 12% जीएसटी रेट स्लैब, 18% जीएसटी रेट स्लैब और 28% जीएसटी रेट स्लैब हैं। आज हम आपको बता हैं जीरो टैक्स स्लैब में किन चीजों को रखा गया है।

  • रोजमर्रा के इस्‍तेमाल की कई चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। उनमें बटर मिल्क, सब्जियां, फल, ब्रेड, अनपैक्‍ड फूडग्रेन्‍स, गुड़, दूध, अंडा, दही, लस्‍सी, अनपैक्‍ड पनीर, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, अनब्रांडेड बेसन, प्रसाद, काजल, फूलभरी झाड़ू और नमक शामिल हैं।
  •  फ्रेश मीट, फिश, चिकन पर भी जीएसटी नहीं है।
  • बच्‍चों के ड्राइंग और कलरिंग बुक्‍स और एजुकेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी नहीं है. इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियों, न्यूज पेपर, खादी स्टोर से खादी के कपड़ें खरीदने पर कोई टैक्स नहीं है। 
  • सरकार ने हेल्‍थ सर्विसेज को भी जीरो फीसदी जीएसटी के दायरे में रखा है. सैनेटरी नैपकिन, स्टोन, मार्बल, राखी, साल के पत्ते, लकड़ी से बनी मूर्तियां और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स पर भी जीरो फीसदी जीएसटी है।

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