1 अक्टूबर से बदलेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने दी मंजूरी

Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 May, 2019 06:42 PM

your driving license will change from october 1 government approves

सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के नियमों को आसान कर रही है। अगले पांच महीने यानी 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे। मतलब साफ है कि अब हर राज्य में

नई दिल्लीः सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के नियमों को आसान कर रही है। अगले पांच महीने यानी 1 अक्टूबर 2019 से पूरे देश में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) एक जैसे होंगे। मतलब साफ है कि अब हर राज्य में अब डीएल और आरसी का कलर एक जैसा ही होगा और उनमें जानकारियां समान जगह पर ही होंगी। इसको लेकर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। देश में रोजाना करीब 32,000 डीएल या तो इशू होते हैं या रीन्यू किए जाते हैं। इसी तरह रोजाना करीब 43,000 गाड़ियां रजिस्टर या री-रजिस्टर होती हैं। इस नए डीएल या आरसी में 15-20 रुपए से अधिक का खर्च नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव से ट्रैफिक का जिम्मा संभालने के जिम्मेदारों को भी सहूलियत होगी।

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बदल जाएगा आपका DL
इस फैसले से डीएल और आरसी में जानकारियों को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी का फॉर्मेट तैयार करता है, जिसकी वजह से किसी राज्य में कुछ जानकारियां अगर डीएल के फ्रंट पर हैं तो कुछ राज्यों में वहीं जानकारियां पीछे की ओर होती हैं लेकिन अब सभी राज्यों में जो भी डीएल या आरसी बनेंगे, उनमें एक जैसी जगह पर ही जानकारी दी जाएगी।

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डीएल में होगी माइक्रोचिप 
नए ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे खास बात ये है कि इसमें माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होंगे। इसके माध्यम से अतीत में किए गए नियम उल्लंघनों को छिपाना लगभग असंभव होगा। क्यूआर कोड के जरिए केंद्रीय ऑनलाइन डाटाबेस से ड्राइवर या वाहन के पिछले रिकॉर्ड को एक डिवाइस के जरिए पढ़ा जा सकेगा। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही गाड़ी और ड्राइवर की सारी डिटेल मिल जाएंगी।

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इसको लेकर केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी राज्यों को एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीवीसी आधारित बनाने होंगे या फिर वो पोलिकार्बोनेट होंगे। अब तक हर राज्य अपनी सुविधा के अनुसार ही डीएल और आरसी तैयार करता है। लेकिन एक अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा। अब सभी राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी एक जैसे ही बनेंगे।

 

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