Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Feb, 2020 06:34 PM
अक्सर देखा गया है कि लोग फ्लाइट में सीट को पीछे की तरफ झुका कर बैठते हैं जिससे पीछे बैठे यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
बिजनेस डेस्कः अक्सर देखा गया है कि लोग फ्लाइट में सीट को पीछे की तरफ झुका कर बैठते हैं जिससे पीछे बैठे यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड्डयन मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों को सफर के दौरान अच्छा बर्ताव करने की नसीहत दी है। मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट किया- ध्यान रखें आपकी सीट स्लीपर बर्थ नहीं है। प्लेन की कुर्सियों को सावधानी से पीछे की ओर झुकाएं, जिससे दूसरों को परेशानी न हो। आप जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो उसकी हमेशा तारीफ होती है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि यात्री विमान में दूसरे लोगों को दी गई जगह की अनदेखी नहीं करें। सबके पास सीमित जगह होती है। कोई नहीं चाहता कि आपका सिर उसकी गोद में हो। इसके साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया। इसमें दिखाया गया है कि सामने बैठे यात्री ने अपनी सीट पीछे झुका रखी है। इससे पीछे बैठा यात्री परेशान है।
यात्रियों का बर्ताव सही न होने के कई मामले सामने आए
हाल के दिनों में विमान में यात्रियों का बर्ताव अच्छा नहीं होने के कई मामले सामने आए हैं। यात्रियों की ओर से भी क्रू मेंबर्स की शिकायत की गई है। इसे डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है। यात्रियों को विमान में सफर करने के तौर तरीकों के बारे में बताया जा रहा है। शुक्रवार को ही मंत्रालय ने ट्वीट कर यात्रियों को सफर करने से पहले टिकट पर लिखे दिशा निर्देशों को पढ़ने की सलाह दी थी। उन्हें बताया गया था कि प्लेन में कौन से सामान ले जा सकते हैं। मंत्रालय ने विमान यात्रियों के लिए कई सख्त नियम भी बनाए हैं।
क्या है नियम?
2017 में सरकार ने फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम तय किए थे। इसके मुताबिक, अगर कोई एयरलाइन यात्री प्लेन में हंगामा करता है तो उस पर 3 महीने से 2 साल तक का बैन लगाया जा सकता है।
बुरे बर्ताव के लिए नो फ्लाई लिस्ट की 3 कैटेगरी
- पहली कैटेगरी में धमकी भरे इशारे, अभद्र व्यवहार जैसे शांति तोड़ने वाले बर्ताव को रखा गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर यात्री पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
- दूसरी कैटेगरी में इसमें शारीरिक शोषण जैसे- धक्का देना, पैर मारना, जकड़ लेना, यौन शोषण या गलत तरीके से छूना शामिल है। ऐसा करने पर यात्री पर 6 महीने तक बैन लगाया जा सकता है।
- तीसरी कैटेगरी में ऐसे बर्ताव को शामिल किया गया, जिससे केबिन स्टाफ की जान को खतरा पैदा होता हो। इसमें 2 साल या इससे ज्यादा वक्त तक बैन लगाया जा सकता है।
दुनियाभर में छिड़ी है बहस
बता दें कि विमान में बैठने को लेकर दुनियाभर में बहस छिड़ी हुई है। दरअसल, कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस पोस्ट में महिला ने विमान में अपने साथ हुए एक वाकये का जिक्र किया है। महिला ने बताया कि विमान में जब मैंने अपनी सीट को झुकाया तो पीछे बैठे शख्स ने लगातार मेरी सीट पर पंच किया। इस पोस्ट में महिला ने एयरलाइन को भी निशाने पर लिया।
महिला के इस पोस्ट पर अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है। इस पूरे मामले पर डेल्टा एयरलाइन के सीईओ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स को यह हक बनता है कि वह अपनी सीट को जरूरत के हिसाब से झुकाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप अपनी सीट पीछे झुका रहे हैं तो पहले पीछे बैठे को-पैसेंजर्स से मंजूरी जरूर लें।