Edited By Supreet Kaur,Updated: 29 Aug, 2018 03:01 PM
स्मार्टफोन खरीदते समय हमेशा मन में डर बना रहता है कि कहीं वह चोरी का तो नहीं। आपकी इसी समस्या का हल निकालने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके लिए उपभोक्ता को बस दूरसंचार विभाग की हेल्पलाइन 14422 पर एक संदेश...
बिजनेस डेस्कः स्मार्टफोन खरीदते समय हमेशा मन में डर बना रहता है कि कहीं वह चोरी का तो नहीं। आपकी इसी समस्या का हल निकालने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके लिए उपभोक्ता को बस दूरसंचार विभाग की हेल्पलाइन 14422 पर एक संदेश भेजना होगा। इसके बाद अगले कुछ पलों में आने वाले जवाब से यह साफ हो जाएगा कि पुराना मोबाइल चोरी का है या नहीं।
जारी किया हेल्पलाइन नंबर
चोरी और बदले गए इंटरनेशल मोबाइल इक्युपमेंट आइडेंटिटी (आईएमईआई) वाले मोबाइल फोन के जरिए आपराधिक तथा आतंकी गतिविधियों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने यह रास्ता निकाला है। उपभोक्ता को सेकेंड हैंड मोबाइल फोन खरीदते वक्त हेल्पलाइन 14422 पर KYM (आईएमईआई नंबर) संदेश भेजना होगा। इस संदेश के जवाब में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आईएमईआई नंबर बदला तो नहीं गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि मोबाइल की निर्माता कंपनी कौन है। सेकेंड हैंड मोबाइल में जारी आईएमईआई किस ब्रांड या मॉडल को सपोर्ट करता है
IMEI से छेड़छाड़ पर दर्ज होगा मुकदमा
पंद्रह अंकों के आईएमईआई नंबर का आवंटन हर कंपनी के फोन और उसके मॉडल के लिए अलग होता है, क्योंकि यह एक तरह से हैंडसेंट की पहचान संख्या है। चोरी या अन्य तरीके से मोबाइल हासिल करने वाले लोग उसका आईएमईआई नंबर बदल देते हैं, जिसे खरीदकर अंजान व्यक्ति को एक तरह से खतरे में डाल दिया जाता है। सरकार ने आईएमईआई बदलने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान लागू किया है। गौरतलब है कि अब आईएमईआई से छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ पुलिस और एजेंसिया दंडात्मक प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती हैं।