Edited By pooja verma,Updated: 20 Oct, 2018 11:15 AM
महिला से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने 2 दोषियों को 1-1 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): महिला से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने 2 दोषियों को 1-1 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने हिमांशु और सनमबीर को सजा सुनाई है। 2 अप्रैल 2015 को स्थानीय निवासी महिला अपनी कार में सैक्टर-38 की मार्कीट में खरीदारी को पहुंची थी।
जब वह लौटने लगी तो इसी समय दोनों ने उससे अभद्र व्यवहार किया था। वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि हिमांशु महिला को पहले से जानता था और सनमबीर के महिला का पीछा करने के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। उसे केस में गलत फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।