Edited By pooja verma,Updated: 23 Oct, 2018 08:01 PM
एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी मोहाली निवासी सन्नी को 10 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): एन.डी.पी.एस. मामले में जिला अदालत ने दोषी मोहाली निवासी सन्नी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सैक्टर-39 पुलिस ने पिछले साल सन्नी को 20 प्रतिबंधित इंजैक्शनों समेत काबू किया था। 21 सितंबर, 2017 को सैक्टर-39 थाना पुलिस टीम गश्त करती हुई सैक्टर-56 स्थित पैट्रोल पंप के पास से जीरी मंडी चौक की तरफ जा रही थी।
इस दौरान टीम ने सैक्टर-56 के ग्रीन पार्क के पास एक युवक को वहां से निकलते हुए देखा जिसने अपने हाथ सफेद रंग का लिफाफा पकड़ा था। पुलिस पार्टी को देखते ही वह मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे काबू किया। वह हाथ में पकड़े लिफाफे को फैंकने लगा, जब पुलिस ने लिफाफा चैक किया तो उसमें से प्रतिबंधित इंजैक्शन बरामद हुए।