हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 11.74 लाख मुआवजा

Edited By bhavita joshi,Updated: 13 Feb, 2019 12:55 PM

11 74 lakh compensation for the families

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. ने 11.74 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है।

चंडीगढ़(संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए एम.ए.सी.टी. ने 11.74 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने निजी इंश्योरैंस कम्पनी को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मृतक हरमन सिंह के परिवार ने ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 1 अप्रैल 2018 की सुबह हरमन खरड़-कुराली सड़क पर अपने स्कूटर पर जा रहा था। सोहाना बस स्टैंड के समीप उसने स्कूटर रोका तो कुराली की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी।

 पी.जी.आई. में उसकी मौत हो गई। हरमन सिविल कांट्रैक्टर था और प्रतिमाह 30 हजार रुपए कमाता था। याचिका में परिवार ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि उन्हें केस में गलत फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मुआवजे के आदेश दिए।

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