Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Apr, 2018 10:38 AM
युवती का शारीरिक उत्पीडऩ और मारपीट मामले में जिला अदालत ने 2 दोषियों राजकुमार और पूरन को 2 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): युवती का शारीरिक उत्पीडऩ और मारपीट मामले में जिला अदालत ने 2 दोषियों राजकुमार और पूरन को 2 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने वर्ष 2015 में दोषियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
मामले के अनुसार पीड़िता ने बताया था कि वह अपने घर से मार्कीट पैदल जा रही थी। इसी दौरान दोनों दोषियों ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। उसके विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी सोने की चेन भी झपट ली।
वहीं, दूसरी और बचाव पक्ष का कहना था कि दोनों को केस में गलत फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों को छेडछाड़ और मारपीट की धाराओं के तहत दोषी करार दिया।