Edited By pooja verma,Updated: 19 Mar, 2020 09:43 AM
पीड़ित सहायता योजना के तहत विभिन्न 7 मामलों में डी.एल.एस.ए. (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी) की तरफ से पीड़ितों के लिए 38 लाख 90 हजार रुपए की मुआवजा राशि मंजूर कर दी गई है।
चंडीगढ़ (संदीप): पीड़ित सहायता योजना के तहत विभिन्न 7 मामलों में डी.एल.एस.ए. (डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी) की तरफ से पीड़ितों के लिए 38 लाख 90 हजार रुपए की मुआवजा राशि मंजूर कर दी गई है। सैक्टर-32 के पी.जी. में आग लगने से 3 युवतियों की मौत के मामले सहित अन्य 4 लापरवाही से हुई मौत के मामलों में यह मुआवजा राशी पीड़ितों के लिए मंजूर की गई है। इनमें लापरवाही से हुई मौत के मामलों में अंतिम मुआवजा और तीन मामलों में अंतरिम मुआवजा (केस की सुनवाई तक) दिया जाएगा।
सी.जे.एम. कम सैक्रेटरी अशोक कुमार मान ने बताया कि पी.जी. में हुई तीनों लड़कियों की मौत की घटना के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढऩे के बाद डी.एल.एस.ए. ने पीड़ित परिवारों से संपर्क किया। संबंधित थाना प्रभारी से रिपोर्ट मंगवाई गई और जांच अधिकारी को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए। परिवारों से संपर्क कर उन्हें कानूनी सहायता के लिए वकील प्रदान किया गया। पीड़ित सहायता योजना के तहत अंतरिम मुआवजे के रूप में 3.80 लाख रुपए प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए मंजूर किए हैं।
मुफ्त कानूनी सहायता भी मिलेगी
तीनों के परिवार ने अंतरिम मुआवजे के लिए अपील की थी। डी.एल.एस.ए. की तरफ से हादसे में जान गंवाने वाली हरियाणा के हिसार निवासी मुस्कान, पंजाब के जिला फरीदकोट की रहने वाली पाक्षी और कपूरथला निवासी रिया के परिवार के लिए मुआवजा मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें फ्री लीगल एड देने की भी बात कही है।
इन मामलों में परिवारों को मिला मुआवजा
-25 मई, 2019 को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मनीमाजरा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। इस केस में पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। डी.एल.एस.एस. ने पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं।
-8 अप्रैल, 2014 को हल्लोमाजरा के रूप किशोर की सैक्टर-31 के पास हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की गई है।
-फरवरी, 2019 को हल्लोमाजारा में युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस इस केस में भी अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ सकी है। डी.एल.एस.ए. ने उन्हें मुआवजे के तौर पर 7.5 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं।
-सैक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी में 29 सितम्बर, 2017 में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के गले पर चाकू से वार कर दिया था। पीड़ित परिवार की तरफ से जिला अदालत में मुआवजे के लिए मांग की थी। डी.एल.एस.ए. ने उनके लिए 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है।
पी.जी. मालिक ने दायर की जमानत याचिका
चंडीगढ़, 18 मार्च (संदीप): सैक्टर-32 स्थित पी.जी. में बीते दिनों आग लगने की घटना में वहां रहने वाली 3 युवतियों की मौत मामले में पी.जी. मालिक गौरव अनेजा की तरफ से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है। गौरव की जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस को 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने को नोटिस जारी किया है।
अपनी याचिका में गौरव ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि इस हादसे के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उसने अपना घर आगे 2 लोगों को लीज पर दिया था। गौरव के वकील अमरजीत सिंह गुजराल ने बताया कि एग्रीमैंट के मुताबिक मकान के अंदर जो भी बदलाव किए जाने थे, वह चंडीगढ़ प्रशासन के बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक होने थे।
एग्रीमैंट में ये भी लिखा था कि अगर लीज पर लेने वाले बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन कर मकान में इंटरनल पार्टीशन करते हैं तो इसके लिए गौरव नहीं बल्कि वे खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए अगर घर में कोई भी गैर कानूनी तरीके से बदलाव किए गए थे, तो उसके लिए वे लोग जिम्मेदार है जिन्हें उसने मकान लीज पर दिया था। गौरव के घर में चल रहे पी.जी. में बीते 21 फरवरी को अचानक से आग लग गई थी इस हादसे में वहां रहने वाली 3 युवतियों की मौत हो गई थी।