Edited By bhavita joshi,Updated: 21 Sep, 2018 10:47 AM
मोहाली के गांव तोगां में अक्तूबर 2016 में हुए प्रवासी मजदूर कत्ल केस में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है।
मोहाली(कुलदीप): मोहाली के गांव तोगां में अक्तूबर 2016 में हुए प्रवासी मजदूर कत्ल केस में अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अब अदालत 24 सितम्बर को सजा सुनाएगी। एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन जज मोनिका गोयल की अदालत द्वारा पूनम, सरमिस्टा तथा अनिल कुमार उर्फ नीला निवासी गांव तोगां को दोषी ठहराया गया है। केस की पैरवाई सरकारी वकील के तौर पर सहायक जिला अटॉर्नी मनजीत सिंह कर रहे थे। पुलिस स्टेशन मुल्लांपुर गरीबदास में 24 अक्तूबर 2016 को महिला की शिकायत पर तीन आरोपियों पूनम, सरमिस्टा तथा नीला खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 302, 341 तथा 34 तहत केस दर्ज किया गया था।
बयानों में नर्बदा निवासी गांव तोगां ने बताया था कि उसका पति अमरनाथ कैटरिंग का काम करता था। पति 22 अक्तूबर 2016 को घर से गया था, जो शाम को घर वापस नहीं आया। गांव तोगां में उक्त तीनों आरोपियों द्वारा बांध कर मारपीट की गई थी। मारपीट से उसके पति की मौत हो गई थी। उसे सैक्टर-16 के अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। मुल्लांपुर थाने में केस दर्ज किया गया था लेकिन बाद में पुलिस ने दो आरोपियों अनिल उर्फ नीला तथा पूनम को बेगुनाह साबित कर दिया था।