हादसे में जान गंवाने वाले के परिवार को 31.89 लाख मुआवजा

Edited By pooja verma,Updated: 18 Mar, 2019 11:43 AM

31 89 lakh compensation for the family

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हेमंत के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 31.89 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया है।

चंडीगढ़ (संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हेमंत के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 31.89 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया है। ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि कार चालक, कार मालिक और इंश्योरैंस कम्पनी को संयुक्त रूप से देने के आदेश दिए हैं। 

 

मृतक के पिता प्रीतम सिंह ने ट्रिब्यूनल में क्लेम याचिका दायर कर 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। याचिका में कहा था कि मंडी गोबिंदगढ़ निवासी उनका बेटा हेमंत सिंह 2 मार्च, 2018 को अपने रिश्तेदार सरबजीत और हरजीत के साथ मणिकर्ण साहिब गया था। 

 

वे 4 मार्च, 2018 को अपनी कार में वापस लुधियाना आ रहे थे। जब वे हिमाचल के मंडी शहर पहुंचे तो दूसरी ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कार को इंद्रपाल बड़ी लापरवाही से चला रहा था। डिवाइडर को क्रॉस कर उसने हेमंत की कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई थी। 


 

बिजनैस करता था बेटा
याचिका में बताया था कि उनका बेटा स्टील का बिजनैस करता था और वह 2,85,000 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाता था। इसका हवाला देते हुए उन्होंने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने दलीलें दी कि वह घटना एक हादसा था। 

 

उस दिन बहुत भारी बारिश हो रही थी। धुंध भी थी, जिसकी वजह से रोड पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इंद्रपाल की कार की स्पीड भी लिमिट में थी। मौसम साफ न होने की वजह से हेमंत की कार के साथ एक्सीडैंट हो गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मृतक के परिवार को 31,89,690 लाख रुपए मुआवाजा देने के आदेश दिए। 

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