Edited By Ajesh K Dharwal,Updated: 01 Mar, 2021 09:47 PM
योग्यता मुताबिक विभागों /संस्थाओं में नौकरियां देने की मंजूरी दे दी
चंडीगढ़ (शर्मा): मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने अमृतसर रेल हादसे के 34 मृतकों के पारिवारिक सदस्यों /वारिसों पर विशेष केस के तौर पर विचार करते हुए नियमों में ढील देते हुए योग्यता मुताबिक विभागों /संस्थाओं में नौकरियां देने की मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि यह रेल हादसा 19 अक्तूबर, 2018 को अमृतसर में जोढ़ा फाटक पर दशहरे वाले दिन घटा था, जिसमें 58 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि 71 जख्मी हुए थे।
ये पारिवारिक सदस्य अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए मौजूदा नीति और संबंधित 21 नवम्बर, 2002 की हिदायतों के दायरे में नहीं आते थे। इसके बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने विचार करने के उपरांत फैसला किया कि 58 मृतकों के 34 परिवारों में से प्रत्येक के एक सदस्य को उनकी योग्यता के हिसाब से राज्य के अलग-अलग विभागों /संस्थाओं में नौकरी के लिए विचारा जाए।