Edited By pooja verma,Updated: 21 Aug, 2018 11:39 AM
बिना बिल और बिना होलोग्राम के शराब बेचने पर चंडीगढ़ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने शहर के चार ठेकों पर 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
चंडीगढ़ (राजिंद्र): बिना बिल और बिना होलोग्राम के शराब बेचने पर चंडीगढ़ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने शहर के चार ठेकों पर 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। प्रत्येक ठेके के मालिक को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इसके अलावा सैक्टर-26 के एक रैस्टोरैंट पर भी 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है।
विभाग ने ठेका मालिकों चेतावनी भी दी है कि भविष्य में भी अगर उनके खिलाफ शिकायत मिली तो उनका लाइसैंस सस्पैंड कर दिया जाएगा। विभाग ने तीन सप्ताह पहले इन चार ठेकों पर छापा मारा था और इस दौरान सामने आया था कि ठेकों पर बिना बिल के ही शराब बेची जा रही है। इस बारे में विभाग को काफी दिनों से शिकायतें भी मिल रही थीं।
एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर राकेश कुमार पोपली ने बताया कि इन चार ठेकों के अलावा टीम ने सैक्टर-26 हाई लाइफ एंटरटेनमैंट पर भी छापा मारा था। यहां एक मग शराब के साथ एक फ्री दिया जा रहा था, जो एक्साइज रूल्स का उल्लंघन है।
ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत किसी अल्कोहलिक प्रोडक्ट का न्यूनतम सेङ्क्षलग प्राइज तय किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर फिर इनके खिलाफ शिकायत मिलती है तो इनका लाइसैंस सस्पैंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में भी चैकिंग जारी रहेगी।
इन ठेकों पर जुर्माना
विभाग ने जिन ठेकों पर जुर्माना लगाया है, उनमें सैक्टर-26, 28डी, 41 और 42 का ठेका शामिल है। देखा जाए तो इससे पहले मई में भी प्रशासन ने कुल 14 ठेकों पर जुर्माना लगाया था। ये सभी ठेके बिना बिल और एक्सपायर डेट की शराब बेच रहे थे।
हफ्ते में जमा करवानी होगी जुर्माना राशि
जिन ठेकों पर जुर्माना लगाया गया है उन सभी के मालिकों को ये राशि है हफ्ते के अंदर जमा करवानी होगी। गौरतलब है कि विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए एक्साइज पॉलिसी जारी करते हुए कि ये साफ कर दिया था कि किसी भी ठेके पर शराब की बिक्री करते हुए बिल देना जरूरी होगा और ऐसा न करने पर ठेका मालिकों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।