Edited By pooja verma,Updated: 20 Sep, 2018 08:54 PM
ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे कांस्टेबल पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में जिला अदालत ने दोषी कवलजीत सिंह को 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। कुल चार आरोपी थे।
चंडीगढ़ (संदीप): ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे कांस्टेबल पर हमला कर चोट पहुंचाने के मामले में जिला अदालत ने दोषी कवलजीत सिंह को 4 साल की सजा सुनाते हुए उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया। कुल चार आरोपी थे। नाबालिग होने के कारण तीन का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। हमले में जीरकपुर की जरनल एन्क्लेव सोसाइटी फेज-2 निवासी कांस्टेबल पंकज कुमार घायल हुआ था।
16 नवम्बर, 2017 को देर रात पंकज अपने बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था। इस दौरान पंकज ने हल्लोमाजरा लाइट प्वाइंट के समीप चार युवकों का संदिग्ध हालातों में खड़े हुए देखा। उसने उन चारों से वहा खड़े होने का कारण पूछा तो वह युवक उसकी वर्दी देखकर भागने लगे। उसने भी पीछा कर एक युवक को आगे जाकर दबोच लिया।
तीन युवक भी उसके पास आए और साथी को छुड़ाने के लिए पंकज पर हमला बोल दिया। अपने साथी को छुड़वाकर फरार हो गए। कांस्टेबल सिर पर 9 टांके लगे और उसका हाथ में भी चोटें आई थीं। सैक्टर-31 पुलिस स्टेशन में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।