अब हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 40% की छूट

Edited By ,Updated: 11 Apr, 2016 08:45 AM

40 percent discount start on house tax in chandigarh

हाउस टैक्स जमा करने पर 40 प्रतिशत की छूट मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने नगर निगम के30 मार्च के फैसले को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हाउस टैक्स जमा करने पर 30 जून तक 40 प्रतिशत छूट मिलेगी।

चंडीगढ़। हाउस टैक्स जमा करने पर 40 प्रतिशत की छूट मिलनी शुरू हो गई है। प्रशासन ने नगर निगम के30 मार्च के  फैसले को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब हाउस टैक्स जमा करने पर 30 जून तक 40 प्रतिशत, 31 जून से 29 जुलाई तक 30 प्रतिशत और 30 जुलाई से 27 सितंबर तक 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। नगर निगम ने इस संबंध में पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है।
 
व्यापारियों को प्रापर्टी टैक्स सेल्फ असेसमेंट के तहत 10% छूट :
वहीं, एक अप्रैल से व्यापारियों को भी प्रापर्टी टैक्स सेल्फ अससेमेंट स्कीम के तहत 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट भी 30 जून तक जारी रहेगी। नगर निगम के अंतगर्त आने वाले सभी कालोनियां और गांव के घरों को हाउस टैक्स से पहले की तरह छूट जारी रहेगी।
 
यहां जमा करवा सकते है पर हाउस टैक्स :
शहरवासी ओबीसी, स्टेट बैंक आफ पटियाला की सभी शाखाओं के साथ ही नजदीकी ई संपर्क सेंटर पर हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। हाउस टैक्स के लिए फार्म नगर निगम की टैक्स ब्रांच और बैंकों की शाखाओं से निशुल्क मिलेंगे। जो लोग 180 दिन तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स चार्ज किया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा।

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