हरियाणा में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों के 5 पद खाली

Edited By pooja verma,Updated: 28 Nov, 2019 12:44 PM

5 posts of presidents of consumer forum vacant in haryana

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग व राज्य उपभोक्ता फोरम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

चंडीगढ़ (रमेश): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग व राज्य उपभोक्ता फोरम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में हिसार निवासी नवीन धमीजा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि राज्य में जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान के पांच पद खाली हैं। याचिका में बताया गया कि भारतीय संविधान अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है।

 

राज्य में पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान न होने के कारण यह कानून बेमानी हो जाता है। याचिकाकत्र्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के पांच जिलों में उपभोक्ता फोरम के प्रधान के लिए फरवरी व मार्च में आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक इन पदों को भरा नहीं गया। याची ने कोर्ट को बताया कि उसको सूचना मिली है कि इन पदों के लिए साक्षात्कार हो चुका है लेकिन अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई जिसका खमियाजा आम लोगों व उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है। याची ने सरकार को इन पदों को तुरंत भरने का आदेश देने का सरकार को निर्देश देने की मांग की।
 

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!