नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी सौतेले पिता को 5 साल की सजा
Edited By pooja verma,Updated: 30 May, 2019 12:15 PM
नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने दोषी सौतेले पिता को 5 साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के मामले में जिला अदालत ने दोषी सौतेले पिता को 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को आई.पी.सी. की धारा-354 और पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
पिछले साल मलोया थाना पुलिस ने दोषी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया था। केस के अनुसार 28 जुलाई, 2018 को नाबालिगा की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह प्राइवेट नौकरी करती है।
इसके चलते वह दिनभर काम पर ही रहती है और शाम के समय पहुंचती है। बेटी ने उसको बताया कि उसके जाने के बाद उसका पिता उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता है और शारीरिक छेड़छाड़ करता है। इसके साथ ही किसी को बताने से मना करता है और मारता-पीटता भी है। महिला ने पुलिस को शिकायत दी।