Edited By pooja verma,Updated: 28 Feb, 2020 01:04 PM
पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति शोएब को 5 साल कैद की सजा सुनाई है
चंडीगढ़ (संदीप): पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जिला अदालत ने दोषी पति शोएब को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोषी पर 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में दोषी के खिलाफ केस दर्ज किया था। मृतका नाजरीन के पिता मूल इस्लामदीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बेटी का निकाह 24 अप्रैल, 2018 को मोहम्मद शोएब के साथ हुआ था।
निकाह बाद से ही उनकी बेटी के साथ दहेज को लेकर मारपीट की जाने लगी। इसी के चलते वह उनके घर आए और शोएब को 50 हजार रुपए देकर गए थे। एक दिन शोएब का फोन आया और बताया कि उनकी बेटी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।