ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हाईकोर्ट ने गठित की 6 सदस्यीय कमेटी

Edited By pooja verma,Updated: 15 Mar, 2019 10:57 AM

6 member committee formed by hc to stop noise pollution

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है।

चंडीगढ़ (रमेश): ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित करने को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। 

 

इस कमेटी में तीन सीनियर वकील, चंडीगढ़ के स्टैंडिंग कौंसिल, हरियाणा व पंजाब के एडिशनल एडवोकेट जनरल शामिल किए हैं, जो 30 अप्रैल तक हाईकोर्ट को सुझाव देंगे कि किस प्रकार वर्ष 2005 में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की पालना हो। 

 

कमेटी की अगुवाई एडवोकेट एम.एल. सरीन करेंगे, जबकि सीनियर एडवोकेट व याचिकाकत्र्ता रीता कोहली को भी कमेटी में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने इस कमेटी का गठन ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर सभी याचिकाओं व हाईकोर्ट के जस्टिस जी.एस. संधेवालिया द्वारा लिए गए संज्ञान पर एक साथ सुनवाई करते हुए किया। 

 

पार्षद के बेटे की शादी में पूरी रात म्यूजिक बजाने पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वत: संज्ञान
जस्टिस संधेवालिया ने कांसल में पार्षद तरनजीत कौर के बेटे की शादी में 15, 16 व 17 नवम्बर-2018 को सारी रात ऊंची आवाज में म्यूजिक बजने का स्वयं संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था और टिप्पणी की थी कि अगर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। उन्होंने इस मामले में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी व साइलैंस जोन का हवाला देते हुए सख्त रवैया अपनाया था। 

 

पी.जी.आई. की रिसर्च का दिया हवाला
वहीं रॉक गार्डन में विवाह समारोह के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण और साइलैंस जोन में म्यूजिक बजाकर कानून की अवहेलना को लेकर याचिका भी दायर हुई थी। साथ ही पॉल्यूशन बोर्ड से संबंधित एक अन्य याचिका दायर की गई थी। 

 

इसमें गुरुद्वारों, मंदिरों व अन्य धार्मिक समागमों में ऊंची आवाज में लाऊड स्पीकर बजने का जिक्र किया गया था। सीनियर एडवोकेट रीता कोहली ने कोर्ट में एस.जी.पी.सी. के हुक्मनामे का भी जिक्र किया, जिसमें सभी गुरुद्वारा साहिब में अरदास या कीर्तन के समय आवाज सीमित रखने की बात कही गई है उन्होंने कोर्ट में पी.जी.आई. की रिसर्च का हवाला भी दिया, जिसमें ध्वनि प्रदूषण को स्ट्रैस का मुख्य कारण बताया गया है। इन सभी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने क्लब करते हुए एक साथ सुनवाई शुरू की है। 

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