ट्रक की टक्कर मरने वाले कर्मचारी के परिजनों को 75 लाख मुआवजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 May, 2018 07:33 PM

75 lakh compensation to the family of a truck collision worker

ट्रक की टक्कर से हिमाचल स्थित हेल्थ विभाग के कर्मचारी कृष्ण की मौत मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल(एम.ए.सी.टी.) कोर्ट ने 75 लाख 11 हजार 135 रुपए मुआवजा राशि पत्नी और दो बेटे को देने के आदेश हैं।

चंडीगढ़ (सुशील): ट्रक की टक्कर से हिमाचल स्थित हेल्थ विभाग के कर्मचारी कृष्ण की मौत मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल(एम.ए.सी.टी.) कोर्ट ने 75 लाख 11 हजार 135 रुपए मुआवजा राशि पत्नी और दो बेटे को देने के आदेश हैं। 

 

कोर्ट ने मुआवजा राशि लापरवाही से ट्रक चलाने वाले चालक शाम लाल, ट्रक चालक की पत्नी (मालिक) व इश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से देने के आदेश दिए हैं। इस राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा मृतक की पत्नी मधुबाला को और  25-25 प्रतिशत हिस्सा बेटे अभिनंदन सहगल व सुमित सहगल को दिया जाएगा। 

 

यह है मामला
बता दें कि 10 जुलाई 2017 को हिमाचल निवासी कृष्णकांत सहगल अपनी कार में ससुर देशराज, सास कमला देवी और बेटे सुमित सहगल के साथ गांव गोबिंदगढ़ से आ रहा था। करीब रात साढ़े 9 बजे भरमपूरा बस स्टैंड के पास सामने से तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी। 

 

हादसे में ससुर देशराज,  सास कमला देवी की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि कृष्णकांत ने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया था। मृतक की पत्नी व बेटे ने एम.ए.सी.टी. कोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजा राशि मागी थी। 

 

याचिका में बताया था कि कृष्णकांत की हिमाचल में हैल्थ विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मासिक वेतन 46,734 हजार थी। उनकी सैलरी से ही सारे परिवार का खर्चा चलता था।

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