सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिवार को 76.47 लाख मुआवजा

Edited By pooja verma,Updated: 23 Jun, 2019 11:15 AM

76 47 lakh compensation to the family of the engineer

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल नें 76,47,700 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है।

चंडीगढ़ (संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाले इंजीनियर के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल नें 76,47,700 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने कार चालक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। 

 

मृतक की पहचान पंचकूला निवासी राघव के तौर पर हुई है। राघव के परिवार ने ट्रिब्यूनल में दायर याचिका में बताया था कि वह फरीदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम करता था और 7.5 लाख रुपए सालाना कमाता था। परिवार ने याचिका में 75 लाख मुआवजे की मांग की थी।

 

याचिका में बताया कि 19 मार्च, 2018 की सुबह को राघव पंचकूला से फरीदाबाद के लिए कार लेकर निकला था। जब वह बरवाला बाईपास पर पहुंचा तो यमुनानगर की तरफ से आ रही एक कार ने उनकी कार को टक्कर मारी। 

 

राघव को गंभीर चोटें आई और उसे पंचकूला सैक्टर-6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कार के ड्राइवर ने दलील दी कि उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडैंट नहीं हुआ है। सिर्फ इंश्योरैंस क्लेम करने के लिए उसे फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मुआवजा राशि मंजूर की है।

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