कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर सहित 9 आरोपी हुए बरी

Edited By bhavita joshi,Updated: 27 Sep, 2018 10:30 AM

9 convicted including managing director of corporation

पंजाब लैंड डिवैल्पमैंट एंड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन में 17 वर्ष पहले हुए जिप्सम खाद घोटाले वाले केस की सुनवाई करते हुए मोहाली अदालत ने कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर सहित कुल 9 लोगों को बरी कर दिया है।

मोहाली(कुलदीप): पंजाब लैंड डिवैल्पमैंट एंड रीक्लेमेशन कार्पोरेशन में 17 वर्ष पहले हुए जिप्सम खाद घोटाले वाले केस की सुनवाई करते हुए मोहाली अदालत ने कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरैक्टर सहित कुल 9 लोगों को बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2001 में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया था। बरी होने वालों में कार्पोरेशन के उस समय के मैनेजिंग डायरैक्टर अवतार सिंह भौर, मैनेजर खुशवंत सिंह संधु, कुलवंत सिंह धंजू, सतपाल सिंह, संजीव कुमार, विजय कुमार, बलवंत सिंह पूर्व सरपंच, हरीश कुमार तथा विजय के नाम शामिल हैं। 

इस केस के चार आरोपियों बलबीर सिंह नंबरदार, तरसेम सिंह राणा, राम कुमार तथा गुरदर्शन सिंह की मौत हो चुकी है। विजीलैंस का कहना था कि कार्पोरेशन की ओर से जिप्सम की खरीदो फरोख्त की जाती है तथा किसाननों को खेतों में डालने के लिए जिप्सम मुहैया करवाता है। विजीलैंस की रिपोर्ट मुताबिक कार्पोरेशन ने 238 मीट्रिक टन जिप्सम की खरीद की थी जिसकी कीमत 20 से 25 लाख थी।

 यह जिप्सम किसानों को सब्सिडी पर मुहैया करवाई जानी थी लेकिन कार्पोरेशन के अधिकारियों ने कुछ दुकानदारों के साथ मिलीभुगत करके यह जिप्सम बेच दी थी तथा रिकार्ड में लगाने के लिए जाली रसीदें आदि तैयार की गई थीं। अधिकारियों ने दुकानदारों से मिलकर सरकार को लाखों का चूना लगाया था। विजीलैंस ने 15 मई 2001 को उक्त आरोपियों खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी तथा प्रीवैनशन आफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। केस की सुनवाई मोहाली की अदालत में चल रही थी।
 

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