Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Jan, 2019 11:59 AM
मॉडल से रेप करने के आरोपी बीरूराम को साक्ष्यों के अभाव के चलते जिला अदालत ने बरी दिया।
चंडीगढ़(संदीप) : मॉडल से रेप करने के आरोपी बीरूराम को साक्ष्यों के अभाव के चलते जिला अदालत ने बरी दिया। ट्रायल के दौरान पीड़िता बयानों से पलट गई, जिसका लाभ आरोपी को मिला। इस मामले में पुलिस ने पिछले साल बीरू राम के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376, 323 और 419 के तहत केस दर्ज किया था।
फिल्मों में काम दिलाने का दिया झांसा :
लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 5 साल से मॉडलिंग कर रही थी। वह मोहाली में किराए के मकान में रहती थी। वर्ष 2016 में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसने अपना नाम राज सिंघानिया बताया। उसने कहा कि वह उसे फिल्मों में रोल दिलवाएगा। इसके बाद राज ने उसके साथ दोस्ती बढ़ा ली और कुछ दिनों बाद उसे शादी के लिए प्रोपोज किया लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि वह 3-4 साल तक शादी नहीं करना चाहती।
राज ने कहा कि वह इंतजार कर लेगा। एक दिन वह उसे अपने सैक्टर-25 स्थित घर ले गया। यहां उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। वह शादी का झांसा देकर कई महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में युवती को पता चला कि वह राज सिंघानिया नहीं है और उसका कोई बिजनैस भी नहीं है। उसका असली नाम तो बीरू राम है। जब बीरू को पता चला का कि युवती को उसकी असलियत मालूम हो गई है तो उसने उसे धमकाना शुरू कर दिया।