कफ्र्यू में जब्त की एक्टिवा, विदाऊट डॉक्यूमैंट्स का काट दिया चालान

Edited By pooja verma,Updated: 14 Apr, 2020 12:00 PM

activa seized in curfew challan of departing documents

कोरोना संकट में चंडीगढ़ में लगे कफ्र्यू के दौरान वाहनों पर घरों से बाहर निकलने वाले सैंकड़ों लोगों के वाहन जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन जो चालान उन्हें थमाए जा रहे हैं, वह कफ्र्यू के उल्लंघन के नहीं, बल्कि बिना डॉक्यूमैंट ड्राइविंग के थमाए जा रहे हैं।

चंडीगढ़ (रमेश हांडा) : कोरोना संकट में चंडीगढ़ में लगे कफ्र्यू के दौरान वाहनों पर घरों से बाहर निकलने वाले सैंकड़ों लोगों के वाहन जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन जो चालान उन्हें थमाए जा रहे हैं, वह कफ्र्यू के उल्लंघन के नहीं, बल्कि बिना डॉक्यूमैंट ड्राइविंग के थमाए जा रहे हैं। 

 


यही नहीं चालान काटने के बाद लोगों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से एस.एम.एस.  भेजकर बताया जा रहा है कि उनका बिना ड्राइविंग लाइसैंस के वाहन चलाना, बिना आर.सी. और बिना इंश्योरैंस का चालान हुआ है, जिसकी एवज में 10000 रुपए जुर्माना अदा करना होगा।

 

घर जाकर चालान स्लिप देखी तो हैरान रह गया
ऐसा ही एक चालान मौलीजागरां के रहने वाले आशुतोष का भी 12 अप्रैल को काटा गया। आशुतोष के अनुसार वह बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मिलने वाला फ्री राशन लेने मौलीजागरां जा रहा था कि उसे किसान भवन चौक पर पुलिस ने रोक लिया और कफ्र्यू का उल्लंघन बताते हुए उसका एक्टिवा जब्त कर लिया। उसे चालान थमा दिया गया। आशुतोष चालान लेकर घर चला गया। 

 

घर जाकर जब चालान स्लिप देखी तो वह हैरान रह गया, जिसमें ऑफैंस नंबर 2 ,8  और 12 यानी ड्राइविंग विदाउट लाइसैंस ,विदआउट रजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट और बिना थर्ड पार्टी इंश्योरैंस का बताते हुए चालान काटा गया था। चालान चिट में लॉकडाऊन के उल्लंघन का कहीं जिक्र नहीं था।

 

10 हजार जुर्माना भरने का आया मैसेज
अगले दिन आशुतोष ने देखा कि उसके मोबाइल पर एस.एम.एस. आया हुआ था, जिसमें चालान की एवज में 10000 रुपए जुर्माना भरने की बात कही गई है, जबकि कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आशुतोष के पास चालान के वक्त वैलिड ड्राइविंग लाइसैंस था, आर.सी. भी पास थी और आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड की ओर से की गई इंश्योरैंस थी, लेकिन चालान काटने वाले पुलिसकर्मी ने उससे उक्त डाक्यूमैंट की मांग ही नहीं की। 

 

डाक्यूमैंट दिखाकर जुर्माना माफ करवा सकता है
जब चंडीगढ़ पुलिस विभाग में जन संपर्क अधिकारी व डी.एस.पी. ट्रैफिक चरणजीत सिंह को अवगत करवाया गया तो उनका कहना था कि कफ्र्यू के दौरान बिना वैलिड पास वाहन में घूम रहे लोगो के वायलैंस और कफ्र्यू के तहत वाहन जब्त किए जा रहे हैं। 
   

 

उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त ऑफैंस का चालान स्लिप में जिक्र नहीं है, लेकिन चालान स्लिप में हाथ से लिखकर दिया जा रहा है कि कफ्र्यू वायलेशन की गई है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का बिना डाक्यूमैंट का चालान काटा गया है, तो वह चालान भुगतने के वक्त डाक्यूमैंट दिखाकर जुर्माना माफ़ करवा सकता है। उन्होंने बताया कि कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर दोपहिया और बड़े वाहनों को इम्पाउंड किया जा रहा है, जिसका जुर्माना 500 रुपए है। 

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